दोस्तों आज गाडी लेना और उसे चलाना हर किसी का सपना है. सबके पास अपने गाड़ी है और किसी के पास नई तो किसी के पास पुरानी है. वहीँ पुरानी गाडियों के लिए सरकार की तरफ से नये निर्देश लागू होते रहते है. वहीँ अब भारत के उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि दिल्ली NCR में जितनी गाड़ियाँ 10 साल से पुराने डीजल व् 15 साल से पुराने पेट्रोल वाली है उन्हें मालिक अब चला नही सकता है. दिल्ली सरकार ने नया निर्देश जारी किया है.
वही सरकार ने कहा है कि अगर रोड पर 10 साल से पुरानी डीजल गाडी और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाडी देखी गयी तो उन्हें फौरन जब्त कर लिया जायेगा. और स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत उसे एस्क्रफ्त के लिए भेज दिया जायेगा. इसके साथ ही निर्देश में ये भी कहा गया है कि ऐसे वाहन जो 10 साल से ज्यादा पुराने है उन्हें मालिक दिल्ली की सडको पर कभी नही चला पाएंगे. उनकी गाड़ियाँ तो जब्त होंगी ही साथ ही मालिक पर भी कार्यवाही की जा सकती है.
वैसे अगर आपको तस्वीर में निर्देश दिखाई नही दे रहे है या फिर समझ नही आ रहे है तो हमने उन्हें नीचे डिटेल से लिख दिया है आप उन्हें शब्दों में भी पढ़ सकते है. आइये डालते है एक नजर दिल्ली सरकार के नये निर्देशों पर ..
- समस्त जनता का ध्यान डब्ल्यू. पी 9 सिविल ) नंबर 13029/1985 शीर्षक M/C मेहता बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया एंड अन्य के मामले में मानवीय उच्चतम न्यायालय भारत के आदेश दिनांक 29/10/2018 की ओर आकर्षित किया जाता है. जिसमे मानवीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदेश दिनांक 7/4/2015 में यह आदेश दिया गया था कि 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन तथा 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन NCR में नही चलाये जायेंगे.
- उपरोक्त कथित मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी निर्देशित किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाला वाहन जब्त होगा.
- आगे आम जनता को सूचित किया जाता है कि सभी श्रेणी के वाहनों की वैधता पंजीकरण प्रमाण पत्र में 15 वर्ष के रूप में दिखाई गयी थी. लेकिन उपरोक्त संदर्भित आदेशो के सम्बन्ध में 10 वर्ष से अधिक पुराना वाहन दिल्ल्ली में नही चलाया जा सकता है. जबकि 10 वर्ष से अधिक लेकिन 15 वर्ष से कम के डीजल वाहन हेतु NCR उन राज्यों जिन्होंने ऐसे डीजल वाहनों के पंजीकरण हेतु अपनी सहमती प्रदान की है, के लिए प्राप्त की जा सकती है.
- ऐसे वाहनों अर्थात 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वहन तथा 15 वर्ष से अह्दिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिको को एतद द्वारा ऐसे वाहनों को दिल्ली/NCR की सडको पर न चलाने की सलाह दी जाती है तथ परिवहन विभाग के अधिकृत स्क्रेपर्स के माध्यम से स्क्रेप वाहन समाप्त करने की भी अग्रिम सलाह दी जाती है. जिसकी सूचि इस विभाग की वेबसाइट www.https//transport.delhi.gov.in पर उपलब्ध है. इसकी अनुपस्थिति में वाहन जब्त करने योग्य होगा तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत आवश्यक दंड प्रक्रिया को आमंत्रित करेगा.