दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही है कि बॉलीवुड किंग खान के बेटे आर्यन खान इस समय NCB की गिरफ्त में है. उन्हें बीते दिनों ड्रग्स केस में NCB ने गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद पुरे बॉलीवुड में हलचल मच गयी थी और आधे से ज्यादा बॉलीवुड शाहरुख़ खान को सपोर्ट करता दिखाई दिया था.
जिन्होंने ये तक कह दिया था कि आर्यन खान बेकसूर है और उन्हें फंसाया जा रहा है. लेकिन NCB के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे है जिनकी वजह से आर्यन का बाहर निकलना मुश्किल है. शाहरुख़ खान और गौरी अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे है.
उन्होंने देश के सबसे बड़े और जाने माने वकील सतीश मानशिंदे को आर्यन केस के लिए हायर किया था. लेकिन अफ़सोस २ बार आर्यन की जमानत रद्द कर दी गयी. आर्यन को जेल में कैदियों की तरह रहना पड़ रहा है और वे जैसी जिन्दगी बाहर जीते थे उसके ओपोजिट जेल में जिन्दगी बिता रहे है. ये देखकर उनका परिवार काफी परेशान हो गया है.
आर्यन की जमानत रद्द होने के बाद शाहरुख़ खान ने एक बार उनका वकील बदलना सही समझा लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी. आर्यन खान की जमानत तीसरी बार ख़ारिज कर दी गयी है. आर्यन को 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा.
बीते दिन सेंशन कोर्ट आर्यन की जमानत याचिका पर लम्बी सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुनाया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NCB ने आर्यन खान के साथ उनके अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया था. इस समय आर्यन ओर्थेर जेल में है जहाँ बड़े बड़े अपराधियों को रखा जाता है.
NCB के वकील अनिल सिंह ने कहा – शुरूआती जांच में आरोपी के इन्टरनेशनल लिंक सामने आये थे जोकि सभी एक दुसरे से कनेक्ट है. कोर्ट में कहा गया हमारे पास व्हाटसएप चैट है और ऐसे कई सबूत है जिनकी वजह से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
अनिल सिंह ने साथ में ये भी कहा कि आर्यन खान को लेकर जो ब्यान सामने आया है उससे पता चलता है कि बीते कुछ सालो से ये लोग इसका सेवन कर रहे थे और अरबाज के पास से ड्रग्स भी बरामद हुई है. पंचनामा में भी ये साफ लिखा हुआ है
कि ड्रग्स का सेवन अरबाज और आर्यन दोनों करने वाले थे. वहीँ दूसरी तरफ आर्यन के नये वकील अमित देसाई ने NCB की दलील बेतुका बताते हुए कहा – कि जब आर्यन के पास को ड्रग्स नही ममिली तो उन्हें जमानत मिलने के स्तर पर दंडित नही किया जाना चाहिए. फ़िलहाल कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक आर्यन की जमानत रद्द कर दी है. बाकी कार्यवाही आगे की सुनवाई के बाद होगी.